अंकिता भंडारी हत्याकांड- तीनों आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला..

अंकिता भंडारी हत्याकांड- तीनों आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354 (शारीरिक उत्पीड़न), और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दोषी माना। न्यायालय ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही अंकिता भंडारी के परिजनों को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश दिया है। यह मामला पूरे उत्तराखंड और देश भर में आक्रोश का कारण बना था। अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, जहां आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। फैसले के बाद अंकिता के परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संपूर्ण न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।
उधर, न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की भीड़ की कोशिश की। पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।
बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया।
तीनों हत्यारोपियों वनंत्रा रिजाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। कोतवाल रमेश तनवार का कहना हैं कि अदालत परिसर में पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के लिए पौड़ी जिले के साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस बल, अधिकारी और डेढ़ कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।